स्मैक तश्कर को तीन साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा-

खबर शेयर करें

द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की अदालत ने एक स्मैक तश्कर को तीन साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । अभियोजन के अनुसार 23 जुलाई 2017 को तीनपानी बाई पास में शानू खान को स्मैक के साथ पकड़ा। उसने जींस व अंडरवियर के अंदर सफेद रंग की पन्नी स्मैक छुपाई थी।

जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । जिसकी सजा की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पैरवी करते हुए करते हुए आरोपी के खिलाफ पांच गवाह पेश कराए और विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से भी स्मैक की पुष्टि हुई थी। इन गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई