प्रदेश में राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित,आदेश जारी

खबर शेयर करें

कोरोना और ओमीक्रोन पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम पाबंदी लगाई गई है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य में 16 जनवरी राजनीतिक रैली ,धरना प्रदर्शन पर रोक।आदेश के मुताबिक मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक आदि सार्वजनिक गतिविधियों और किसी भी तरह के इवेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी।
शादी और शव यात्रा में भी अब 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल. रेस्टोरेंट, मॉल, स्टेडियम, पिक्चर हॉल अपनी क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा को अनुमति नहीं दे सकते ,वाटरपार्क और स्वीमिंग पुल बंद रखने का आदेश दिया गया है , इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि 16 जनवरी तक तक राज्य के सारे स्कूल रहेंगे बंद ,नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।


बाहरी राज्यो से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। प्रमाणपत्र न होने पर उन्हें 72 घंटे के के भीतर का आरटीपीसीआर टेस्ट या दूसरी कोरोना निगेटिव दिखानी अनिवार्य कर दी गई है