अंकिता हत्याकांड में आरोपियों पर देह व्यापार की भी धाराएं लगीं, अब बचना और मुश्किल

खबर शेयर करें

अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पुलिस ने इस मामले में नई धाराएं जोड़ दीं हैं।


इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने कई नए तत्थ आए हैं। इसी जांच के तहत पता चला है कि पुलकित न सिर्फ अंकिता को देह व्यापार की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था बल्कि उसके साथ खुद भी संबंध बनाना चाहता था।


एसआईटी ने इस संबंध में कई लोगों से पूछताछ की है। इनमें आरोपी के रिजार्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी को पता चला है कि पुलकित ने गलत नीयत के साथ अंकिता को गले लगाने की भी कोशिश की। इसके साथ ही शराब पीकर रिजार्ट में आए एक मेहमान के गले लगाने पर अंकिता की आपत्ति को भी उसने दरकिनार कर अंकिता को चुप रहने के लिए कहा।


इन सभी तत्थों को एक साथ जोड़ते हुए एसआईटी ने मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) की धारा जोड़ दी है। पहले से ही इस मुकदमे में हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201) धाराएं जोड़ी जा चुकी हैं।