यहां पुरानी गाड़ी मालिकों पर लगेगी दोहरी मार

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अप्रैल से पुरानी गाड़ियों का रिन्यूअल चार्ज 8 गुना महंगा हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को लेकर जो नई अधिसूचना जारी की थी उसके मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल को 8 गुना तक महंगा कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था अप्रैल 2022 से लागू होन वाली है। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने ट्रक, बस या कार के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराता है तो उसे मौजूदा रेट से 8 गुना ज्यादा पैसा भरना होगा। वहीं अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और बाद में उसे रिन्यू कराने ले जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपये जोड़ कर देना होगा।

15 साल पुरानी गाड़ियों पर लागू नियम
अभी पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का चार्ज 600 रुपये है। लेकिन 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए यह 5000 रुपये हो जाएगा। नया नियम इस साल अप्रैल में लागू हो जाएगा। अभी पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 300 रुपये देने होंते हैं जो बाद में नए नियम के मुताबिक 1000 रुपये हो जाएगा। 15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपये देने होंगे। अभी यह दर 1500 है। अगर गाड़ी मीडियम गुड्स या पैसेंजर मोटर व्हीकल है तो उसका चार्ज 10,000 रुपये होगा।

इंपोर्टेड कार-बाइक की फीस ज्यादा
अगर इंपोर्टेड कार या बाइक के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराते हैं तो क्रमशः 40000 और 100000 रुपये देने होंगे। इस नए नियम का नाम सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (23वां संशोधन) रूल्स, 2021 रखा गया है। अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और बाद में उसे रिन्यू कराने ले जाते हैं तो हर दिन के हिसाब से 50 रुपये जोड़ कर देना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्मार्ट कार्ड टाइप है तो उस पर जुर्माने के साथ अतिरिक्त 200 रुपये भरने होंगे। प्राइवेट गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में देरी होने पर हर महीने 300 रुपये के हिसाब से और कॉमर्शियल गाड़ी पर 500 रुपये के हिसाब से जोड़ कर जुर्माना देना होगा।

स्क्रेपेज नीति पर सरकार का निर्देश
स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। अन्य वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
ऐसी गाड़ियां जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगी उनको ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल’ घोषित किया जाएगा। यानी कि ऐसी गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकेगा। स्क्रेपेज पॉलिसी में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट पाने में विफल रहने पर डी-रजिस्टर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को फिटनेस टेस्ट कराने के लिए भी ज्यादा टैक्स देना होगा।