फ्री का राशन होगा बंद और लगेगा 27 रूपए किलो से जुर्माना, चेक करें आपके में तो नहीं ये 6 चीजें
केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा फ्री राशन को बंद करने को लेकर एक अच्छी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत पात्र परिवारों की सूची अलग से तैयार की जाएगी। जो परिवार पात्रता सूची से बाहर है, उसे फ्री का राशन नहीं मिलेगा। फ्री राशन लेने के लिए आपको उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करना होगा, जो नियमों के अधीन आते हैं। अपात्र व्यक्तियों के फ्री के गेंहूं और दाल बंद करने के साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तहसीलदार द्वारा कार्रवाई के तहत 27 रूपए किलो के हिसाब से भरपाई की जाएगी। ऐसे लोगों का राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा। जो परिवार अपात्र है और कार्रवाई से बचना चाहते हैं, वे तुरंत अपने राशन को सरेंडर कर देवें।
इन परिस्थितयों में राशन कार्ड को करें सरेंडर
गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रूपए से ज्यादा होने पर
APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर
एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर
दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना की शुरूआत में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे। इन राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन, अनाज, तेल, चीनी आदि उपलब्ध करवाए गए थे। उस दौरान बहुत से अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिए थे और योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया था। परन्तु अब सरकार चाहती है अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया जाए। इसके लिए सरकार उन सभी लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम अवसर दे रही हैं। यदि अपात्र होने के बावजूद भी किसी ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी औऱ उन्हें दिए गए राशन के बदले भुगतान की वसूली भी की जाएगी।
इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र
ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास,
- 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,
- जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,
- जिनके पास एयरकंडीशनर है,
- जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,
- जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,
- जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
उपरोक्त में से यदि एक भी वस्तु जिनके पास है, वे सभी नए नियमों के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। उन लोगों के अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। बाद में यदि जांच में उन्हें अपात्र पाया गया तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
केवल इनको मिल सकेगा Ration Card
- ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
- भीख मांगने वाले
- दिहाड़ी मजदूर या कामगार
- घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
- ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
- भूमिहीन किसान
- कूड़ा-करकट बीनने वाले
- राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार
- वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार
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