अस्पताल को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना
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report-vinod kumar
जिला उपभोक्ता आयोग ने बहादराबाद स्थित प्राइवेट अस्पताल जया मैक्सवेल और उसके डॉक्टर पर 45 लाख 10 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाकर शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए
आयोग ने शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के 5 लाख रुपय व अधिवक्ता की फीस 10 हजार अल्ट्रासाउंड की फीस 600 रुपए और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 20-20 लाख रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने जय मैक्सवेल हॉस्पिटल और उसके प्रबंधक एवं डॉ. संतोष गायधनकर के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज की थी कि उसने अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड मैक्सवेल हॉस्पिटल में कराया था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने उनकी पत्नी को 30 सप्ताह 04 दिन की गर्भवती बताया था जबकि उनकी पत्नी 04 महीने की गर्भवती थी।
जब शिकायतकर्ता ने अन्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने सही रिपोर्ट बना कर दी जबकि मैक्सवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी थी।
आयोग के अध्यक्ष कुंवर सेन और अन्य सदस्यों ने अस्पताल को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उस पर 45 लाख 10 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है
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