चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव पर सीबीआई विशेष कोर्ट का ये आया बड़ा फैसला

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चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है. विशेष CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद को मामले में दोष करार दिए गए हैं. इस मामले में CBI कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवे मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं. इससे पहले लालू प्रसाद चार मामले में भी दोषी करार दिए गए है. लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है इस फैसले से उन्हें बहुत अफसोस है. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में उपर की अदालत में जाएगी. चारा घोटाला के इस मामले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. जबकि 24 लोगों को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है
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दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. इस दिन लालू प्रसाद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. तो वहीं घोटाले के इस मामले में 34 दोषी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है. जगदीश शर्मा, नंदकिशोर प्रसाद, को तीन साल की सजा सुनाई गई है. जबकि अशोक कुमार यादव को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है.

क्या है डोरंडा कोषागार मामला
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई. लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी हैं. मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है. तो वहीं दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है. जबकि इस मामले में छह आरोपी फरार है. इस हाईप्रोफाइल मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं